SHAHDOL SP AWDESH GOSWAMI AND TI AMLAI MOHD. SAMEER KHAN WILFULLY DISOBEYED THE SUPREME COURT LALITA KUMARI GUIDELINES TO REGISTER FIR IN COGNIZABLE OFFENCE . IT AMOUNTS TO CRIMINAL CONTEMPT .
SHAHDOL CJM TRANSFERRED CONTEMPT PETITION TO BURHAR COURT AND JMFC SHRI SIDDHARTH SHARMA WILL COMMENCE HEARING SOON.
Shahdol: शहडोल पुलिस एसपी और अमलाई थाना प्रभारी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दायर किया गया है। दोनो ने ललिता कुमारी गाइडलाइन का पालन नही किया और मामले को दबा दिया। सुप्रीम कोर्ट के तय नियम अनुसार १५ दिन में संज्ञे अपराध में मामला दर्ज करना चाहिए पर mohd Sameer Khan Inspector Amlai ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया। एसपी Awdesh kumar Goswami भी crpc 154(3) के तहत काम नही किया।
हाल ही मे कर्नाटक में एक inspector को FIR नही करने पर रोड पर झाड़ू मारने की सजा हुई। यह मामला एक फर्जी बोर्ड का है जिसमे दस्तावेज देने के बावजूद दोनों ने FIR नही की।
Very nice step by victim
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