Petrol Pump who denied Toilet Access asked to give Rs.1.50 Lakh Compensation: Consumer court 23 April 2026 केरल की एक शिक्षिका ने पेट्रोल पंप के शौचालय का उपयोग करने से मना किए जाने के बाद उसके खिलाफ दायर मुकदमा जीत लिया है। केरल के पथानामथिट्टा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 55 वर्षीय शिक्षिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डीलर को उनके प्रति असंवेदनशील व्यवहार के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीलर को 2024 से 10 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, डीलर को मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अपने आदेश में आयोग ने कहा, “पेट्रोल पंप डीलर फातिमा हन्ना द्वारा सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के बावजूद ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर उपलब्ध बुनियादी वैधानिक सुविधाओं से वंचित करना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है। हमारे विचार में, शिकायतकर्ता को विपक्षी पार्टी की लापरवाही से गंभीर रूप से पीड़ा हुई होगी। डीलर द्वारा शिकायतकर्ता को शौचालय का उपयोग करने की अनुमति न...