HUMAN RIGHTS VIOLATION BY UMARIA CMO AND COLLECTOR BY CLOSING SHOPS OF FOOD ITEMS. VIOLATION OF ARTICLE 21 RIGHT TO FOOD AND LIVE
NOT CHALLANGED THE COLLECTOR POWER UNDER CRPC AND DMC ACT. BUT ABUSE OF POWER AND VIOLATION OF HUMAN RIGHTS
उमरिया MP State: उमरिया में lockdown में collector Sanjeev Shrivastava ने बिना कोई इंतेज़ाम किए खाने पीने की दुकानें बंद करने का आदेश 8 may 21 को पारित कर दिया। इस कारण सभी किराना दुकानें और सब्जी दुकानें बंद हो गई। कलेक्टर के आदेश पर सीएमओ shashi kapoor gadpale ने होम delivery का कोई arrangements नहीं किया।
The Protection Of Human rights act 1993 की धारा section 30 के तहत human rights court मे केस दायर किया गया । District Judge ने 12may 21 को तुरंत सुनवाई की। District Judge Shri Anil Bhatia ने technical sections पर बात नहीं की और याचिका reject कर दी। बहस में जज ने कोइ प्रश्न नहीं किया , कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय कि भी अनदेखी की और शिकायत मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी। कोर्ट को यह भी नहीं समझ आया कि कौन सा अपराध हुआ है? आईपीसी मे सरकारी कर्मचारियों पर 166A के तहत कार्यवाही हो सकती है। CRPC 362 मे कोर्ट को अपने ORDER को REVIEW का अधिकार नहीं, पर ग़लती बताने पर RECALL करने का अधिकार है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निर्णय मे कहा कि अगर कोई PRIVATE COMPLAINT, HUMAN RIGHTS COURT मे फाइल होती है तो कोर्ट को शिकायत मजिस्ट्रेट के ROUTE से मंगवानी चाहिए ना कि खारिज कर देना चाहिए । Session judge होने के कारण human rights court सीधे याचिका नहीं ले सकती। हाईकोर्ट आदेश अनुसार कोर्ट शिकायत खारिज भी नहीं कर सकते। DJ के पास वैसे ही appropriate court को केस भेजने का अधिकार है। हाई कोर्ट के आदेश मे यह भी कहा गया है कि जज को सिर्फ FACT बताए , कौन सा कानून या धारा लगेगी उसको पता है। यहां DJ Shri Anil Bhatia दोनों पॉइंट्स स्लिप कर गए। अब ग़लती सुधारने के लिए recall application फाइल होगी।
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