FIR REGISTERED AGAINST ASI , KOTWALI JALORE POLICE STATION
Rajasthan :जालोर सीजेएम की रिपोर्ट पर जालोर कोतवाली थाने के एक एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एएसआई की ओर से 13 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ बाइक बरामदगी मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन सीजेएम ने आरक्षी केंद्र जालोर का 2 दिसबंर 2021 को औचक निरीक्षण किया था, जिसमें सीजेएम की ओर से कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश करने करने का मामला सामने आया था।
कोतवाली थाने में दर्ज मामले के अनुसार सीजेएम जालोर की ओर से कोतवाली थानाधिकारी को रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया कि तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) पीयूष चौधरी की ओर से 2 दिसंबर 2021 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली थाना का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें जांच अधिकारी एएसआई बद्रीदान ने एक 13 वर्षीय किशोर के खिलाफ उनके समक्ष गलत तथ्य रखे। उन्होंने किशोर से बाइक की बरामदगी के संबंध में मिथ्या फर्द जब्ती व मिथ्या नक्शा मौका बरामदगी बनाई, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन के साथ–साथ धारा 166 ए, 193, 202 व 218 का अपराध है। किशोर न्याय समिति, राजस्थान हाईकोर्ट और जिला एवं सेशन न्यायाधीश जालोर ने सीजेएम को इस संबंध में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जिसके आधार पर वर्तमान सीजेएम महेश कुमार की ओर से आदेशित प्रति की रिपोर्ट कोतवाली में पेश की। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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